रविवार 16 नवंबर 2025 - 08:02
शरी अहकाम । क्या दहेज पर खुम्स वाजिब है?

हौज़ा / हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने उस सवाल का जवाब दिया है जिसमे पूछा गया है कि क्या वह सामान जो शादी के लिए साल ख़ुम्स के पूरा होने से पहले सालाना आमदनी से खरीदा जाता है, उस पर ख़ुम्स वाजिब है या नहीं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इस्लामी फ़िक़्ह में “ख़ुम्स” (माल का पाँचवाँ हिस्सा) एक बहुत अहम माली तक़लीफ़ (वित्तीय फ़र्ज़) है, जिस पर हमेशा मुकल्लफ़ीन (वे लोग जिन पर शरीअत लागू होती है) की ख़ास तवज्जो रही है। आज के दौर में “सालाना ज़रूरतों (मऊना)” की हद तय करना और उसे आधुनिक ज़िंदगी पर लागू करना एक बार-बार पूछा जाने वाला सवाल है।

सवाल: अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के शादी के लिए ज़रूरी सामान (दहेज) साल ख़ुम्स से पहले, यानी साल के बीच की आमदनी से ख़रीदता है, तो क्या उस पर “ख़ुम्स” वाजिब (लाज़िमी) होगा?

जवाब: अगर दहेज का सामान (घर के ज़रूरी सामान और फ़र्नीचर) समाज के रिवाज के अनुसार मऊना “यानी सालाना ज़रूरत” समझा जाए, तो उस पर “ख़ुम्स” नहीं है चाहे वह सामान ख़ुम्स के साल तक इस्तेमाल न हुआ हो।

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